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उत्तराखंड: आज से दूसरे राज्यों के लिए दौडेंगी सरपट बसें, जाने क्या है नए नियम

संवाददाता(देहरादून): सरकार ने राज्य में बाहरी प्रदेशों की बसों को भी अनुमति दे दी है। साथ उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में भी बसें जाएंगे। इसके अलावा राज्य के भीतर भी बसों का संचालन होगा। दुगुना किराया लेने का नियम को खत्म कर दिया गया है। पहले सरकार द्वारा आधी सवारी औऱ दुगुना किराया का नियम लागू किया था लेकिन अब वो खत्म हो गया है। अब यात्रियों को निर्धाति किराया ही देना होगा। इसके लिए सरकार ने परिवहन निगम को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन शर्त नियमों के साथ बसों का संचालन शुरु किया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में नियमों को बताया गया है इसके उल्लंघन पर बस चालक-परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी।

आज से अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू हो रहा है। उत्त्तराखंड शासन में सचिव शैलेश बगौली ने आदेश कर जारी कोरोना काल में सरकारी बसों के संचालन के नए नियम जारी कर दिए हैं। बसों में जो 50 प्रतिशत सवारी बैठाने का प्रावधान था। उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। बसों को किराया भी पूर्व की भांति ही लिया जाएगा। परिवहन निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

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