उत्तराखंडगढ़वालदेहरादूनबड़ी ख़बर

उत्तराखंड : 17 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, इन नियमों का करना होगा पालन

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू किये गए कोविड कर्फ्यू को एक और हफ्ते के लिए बढा दिया गया है। इस बाबत मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह सन्धु ने आदेश जारी कर दिए हैं।

हालांकि, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को वर्तमान रियायत के साथ आगे बढ़ाया गया है। इस दौरान रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरतने पर खास फोकस रहेगा। शासन से जारी आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू 17 अगस्त सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

Uttarakhand: Corona curfew extended till August 17, these rules will have to be followed

बता दें कि, प्रदेश में वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 10 अगस्त को सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के मद्देनजर कर्फ्यू में तमाम रियायतें दी गई हैं।

शासन ने 26 जुलाई को प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी थी। हालांकि, वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने तमाम रियायत दी हैं।

बाजार हफ्ते में 6 दिन सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक खुल रहे हैं।

सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं।

राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है।

अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है। अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अलबत्ता, जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

शॉपिंग मॉल, जिम आदि खुले हैं तो खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति पहले ही दे दी गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
google.com, pub-3499213414506936, DIRECT, f08c47fec0942fa0