उत्तराखंड

उत्तराखंड शासन के सख्त आदेश –   जिलों के लोगो को पहाड़ जाने के लिए कोरोना नेगेटिव  रिपोर्ट लाना अनिवार्य

देहरादून – कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार नियमों में सख्ती बरती नजर आ रही है ।इसी के चलते अब प्रदेश में  कोरोना कर्फ्यू  की अवधि को 10 मई से बढ़ाकर 18 मई कर दिया गया है । गौरतलब है कि इस बार कोरोना कर्फ्यू के नियम पहले से थोड़े अलग है , इस बारदुकाने हफ्ते में दो ही  दिन खुलेंगी, जबकि शादी ब्याह में जाने के लिए केवल 20 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी।

गौर करने वाली बात यह है कि इन नियमों में पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए भी राज्य सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है । जानकारी के अनुसार जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का खत्रा  ज्यादा है वहां के लोगो को पहाड़ जाने के लिए अब लोगों को कोरोना नेगेटिव  रिपोर्ट लेकर जाना अनिवार्य होगा।गौरतलब है कि कोरोना  कर्फ्यू लगने का बाद से ही लोगों ने पहाड़ों में लौटना शुरू कर दिया था । जिससे कि पहाड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने हरिद्वारं, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों से पहाड़ जाने वालों के लिए rt-pcr और रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है वही बिना रिपोर्ट के आप इन जिलों से बाहर नहीं जा पाएंगे।बता दे कि सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला पहाड़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद करेगा।

 

 

 

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