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अनलाॅक-5: जाने क्या है उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी गाइडलाइन

संवाददाता(देहरादून):  केंद्र सरकार के अनलॉक 5 के जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन को जारी कर दिया है अनलॉक 5 में सबसे अहम स्कूल कॉलेज को लेकर सरकार ने केंद्र के ही आदेशों का पालन करते हुये स्कूल खोलने से पहले स्कूल प्रबंधन,अभिवावकों की मंजूरी लेने का निर्णय किया गया है। हलांकि सरकार अनलाइन शिक्षा को भी बढावा देने के लिये तैयार है। कोचिंग सेंटर्स भी लगातार बंद चल रहे है लेकिन इसे खोलने से पूर्व स्थानीय जिला प्रशासन की राय व कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना जरूरी होगा।

कोचिंग के मसले पर 15 अक्टूबर के बाद निर्णय होने के आसार है। परिजन चाहते है कि उनके बच्चेर स्कूल जाने के बजाए ऑनलाइन पढ़ें तो इसके लिये भी मंजूरी दी गई है। मार्च से बंद चले आ रहे र्स्विमिंग पूल फिलहाल सिर्फ स्पोर्टस गतिविधियो में ट्रेनिंग के लिये खोले जा सकेंगें इसके लिये भी खेल विभाग स्वास्थ्य व जिला प्रशासन की मंजूरी जरूरी की गई है। रिसर्च स्कॉलर यदि चाहें तो शोध कार्यों के लिये तो लैब आ सकेंगें हलांकि इनकी कितनी संख्या होगी ये फिलहाल स्पष्ट रूप से सामने नही आ सका है।

नवरात्रि से पहले दूर्गा पंडाल लग सकेंगें क्योंकि सरकार ने 100 के बजाए 200 लोगों को एक साथ किसी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दे दी है।माना ये जा रहा है कि दुर्गा पूजा के साथ ही रामलीला मंचन का भी सपना पूरा हो सकेगा। इसमें भी अंतिम निर्णय जिला प्रशासन स्तर से ही होगा। सेहत का ख्याल व लोगो की मांग को देखते हुये राज्य में पार्क खोलने की मंजुूरी दे दी गई है एक बार में 100 से ज्यादा लोग अंदर नही जा सकेंगें।

कंटेनमेंट जोन के अलावा जिला प्रशासन को लॉक डाउन का अधिकार नही होगा। बेहद जरूरी होने पर राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही संबंधित जिला प्रशासन इसे लागू कर सकेगा।सिनेमा-थियेटर-मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमताओं के साथ खोले जा सकेंगें लेकिन यदि हॉल है तो भी यदि मल्टीप्लेक्स है तो भी 100 से ज्यादा लोगों का एक बार में प्रवेश नही होगा।कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 अक्टूबर तक बढाया गया है । राज्य में अंतर्रजनपीय परिवहन मे मे किसी भी प्रकार की कोई भी मंजूरी की जरूरत नही होगी।हलांकि देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन को जरूरी रखा गया है।

प्रदेश में किसी जरूरी सरकारी या किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल के 7 से कम दिन के लिए राज्य में प्रवेश करने पर क्वारंटीन नहीं होगा। राज्य में आ रहे पर्यटकों के लिए किसी किस्म का कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी नही होगा ।

 

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