अनलॉक -5 राजधानी में आज से खुल गए फिटनेस सेंटर और योग केंद्र
दिल्ली में अनलॉक -5 के तहत आज से कंटेनमेंट जोन से बाहर आधी क्षमता के साथ जिम, फिटनेस सेंटर और योग केंद्र खोलने की इजाजत रहेगी। हालांकि महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अधिकतर योग संस्थानों ने फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं ही जारी रखने का फैसला लिया है। उधर, जिम और बैंक्वेट हॉल संचालक रविवार को तैयारियों में व्यस्त रहे।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेशों के तहत बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, होटल और कोर्ट में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में शादी की जा सकेगी। हालांकि बैंक्वेट हॉल संचालकों का कहना है कि डीडीएमए के आदेशों से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि अब उनके पास किसी समारोह की बुकिंग नहीं है।
डीडीएमए ने जिम, फिटनेस सेंटर, योग केंद्र और योग इंस्टीट्यूट भी क्षमता से 50 फीसदी लोगों की अधिकतम मौजूदगी की शर्त के साथ खोलने की इजाजत दी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी संचालकों की होगी। सभी जिला उपायुक्तों ने निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं, वहीं पुलिस भी रैंडम जांच करेगी। कहीं कोविड नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हैं।अनलॉक-5 में जिलाधिकारियों को रैंडम कोविड जांच का निर्देश दिया गया है। ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साप्ताहिक बाजारों को भी एक जोन में एक दिन में एक बाजार खोलने की मंजूरी जारी रखी गई है। निर्देश में कहा गया है कि साप्ताहिक बाजार किसी सड़क के किनारे नहीं बल्कि स्कूल कैंपस या मैदान मे ही लगाने की अनुमति होगी। सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, स्वीमिंग पुल को अनलॉक-5 में भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है। साथ ही राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रैलियों, सामूहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रखी गई है।
दिल्ली मेट्रो, डीटीसी की बसें, कैब-टैक्सी, ऑटो व अन्य सार्वजनिक कॉमर्शियल वाहन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलती रहेंगी। निजी व सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पूर्ववत खुलेंगे। मेट्रो में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उम्मीद थी कि खड़े होकर यात्रा को मंजूरी मिलेगी मगर आदेश में इसपर पाबंदी जारी रखी गई है।