काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुफरान ने धारा 323, 504, 506, 338 आईपीसी के मामले में पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल, गीता बाल विद्या मंदिर की पूर्व प्रधानाचार्य रेखा शर्मा, अध्यापिका जागृति शर्मा को दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन का कहना था कि 23 फरवरी 2018 को शिकायतकर्ता चंद्रशेखर पुत्र कैलाश सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उसके पुत्र जो कि कक्षा चार में पढ़ता था। उसको प्रधानाचार्य रेखा शर्मा व अध्यापिका जागृति शर्मा ने मारा पीटा और उसकी आंख में चोट मारकर उसकी आंख फोड़ दी। जब शिकायतकर्ता की पत्नी सरिता इसकी शिकायत करने स्कूल के प्रबंधक पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल के पास पहुंचे तो उन्होंने चंद्रशेखर की पत्नी को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करके भगा दिया। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच एसआई ने की। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय द्वारा मुकदमे की सुनवाई की गई जिसमें गवाहों के बयान भी लिए गए। जांच अधिकारी व डॉक्टर के बयान अंकित किए गए। बचाव पक्ष के दौरान विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार मिश्रा एडवोकेट, धर्मेंद्र तुली, भास्कर त्यागी एडवोकेट तथा अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश सैयद गुफरान ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।