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चारधाम यात्रा पर उच्च न्यायालय ने फिर लगाई रोक , साथ ही राज्य सरकार से कहीं ये बड़ी बात

Dehradun – The Chardham Yatra, which takes place every year in the state, is stuck in the middle in view of the corona epidemic. At the same time, tourists are constantly questioning that when will the Char Dham Yatra be opened. In this sequence, today the Uttarakhand High Court, while hearing the Char Dham Yatra case, has banned the Char Dham Yatra till July 28. Let us tell you that earlier this ban was till July 7 i.e. till today, while the High Court has extended it till July 28. Along with this, the High Court has given some other instructions to the state government which are as follows----- The High Court has asked the government to take a decision in the meetings of the Char Dham Board for live streaming of Char Dham. The court has asked the state government to reconsider its decision to open tourist places on weekends. During the hearing, the court told the governments that Kovid-19 rules are not being followed in tourist places. Taking cognizance of media reports, the court said that tourists are reaching tourist places without registration, without RTPCR report, without masks, without sanitizer, which has increased the risk of increasing the delta variant in the hills. The court has asked the government to submit its reply by July 28 in this regard.

देहरादून – प्रदेश में हर साल होने वाली चारधाम यात्रा कोरोना महामारी के मद्देनजर बीच में ही अटकी हुई है । वहीं पर्यटक लगातार यह सवाल कर रहे है कि आखिर चार धाम यात्रा कब से खोली जाएगी । इसी क्रम में आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा मामले की सुनवाई करते हुए 28 जुलाई तक चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है । आपको बता दे पहले यह रोक 7 जुलाई यानी आज तक ही थी वहीं उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाते हुए अब 28 जुलाई तक कर दिया है । इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कुछ अन्य निर्देश बी दिए है जो कुछ इस प्रकार है —–

उच्च न्यायालय ने सरकार से चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चार धाम बोर्ड से बैठके में निर्णय लेने को कहा है ।

न्यायालय ने राज्य सरकार से वीकेंड में पर्यटक स्थलों को खोलने के फैसले पर पुनःविचार करने के लिए कहा है ।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकारों को कहा कि पर्यटक स्थलों में कोविड-19 नियमों का पालन नही किया जा रहा है ।

न्यायालय ने मीडिया में खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि पर्यटक बिना पंजीकरण, बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के पर्यटक स्थल पहुँच रहे है जिससे डेल्टा वैरिएंट के बढ़ने का खतरा पहाडों में बढ़ गया है।

न्यायालय ने इस विषय में सरकार को 28 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है ।

 

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