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कोरोना कर्फ्यू में नियम तोड़ने वालो के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही,  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश

The period of corona curfew was reduced from 11 May to 18 May in view of the increasing incidence of infection in the second wave of corona infection. Along with this, every person entering the district limits is being checked from outside districts and states to ensure more strict compliance of the rules while reducing the time limit for opening of shops of essential commodities to prevent infection. is . As per the instructions given by the Senior Superintendent of Police during the curfew, continuous action is being taken against the persons who roam unnecessarily. In this episode, police system was inspected after surprise inspection of areas like Asharodi Checkpost, Niranjanpur Mandi area, Hanuman Chowk and Moti Bazar etc. During the inspection of the Asharodi check post, the Senior Superintendent of Police directed the Police Station Clementown to not allow anyone to enter the district limits without Kovid-19 investigation under any circumstances. During the inspection of areas such as Niranjanpur Mandi, Lalpul, Moti Bazar and Hanuman Chowk etc., the Senior Superintendent of Police gave clear instructions to the concerned officers and the police in-charge to ensure that the shops of essential commodities are open during the stipulated time and during The rules of social distancing should be ensured in full compliance. If the shopkeeper ignores the rules, then necessary action should also be ensured against him.

देहरादून : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 11 मई से 18 मई कर दी गई थी । इसके साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने की समय सीमा में कम करते हुए नियमों का और अधिक सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा बाहरी जनपदों व राज्यों से जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है । कर्फ्यू के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आशारोड़ी चेकपोस्ट,  निरंजनपुर मंडी क्षेत्र,  हनुमान चौक तथा मोती बाजार आदि क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया गया।आशारोड़ी चेक पोस्ट के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष क्लेमेंनटाउन को निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बिना कोविड-19 जांच के किसी भी व्यक्ति को जनपद की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए ।

निरंजनपुर मंडी,  लालपुल, मोती बाजार व हनुमान चौक आदि क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारियो व थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि आवश्यक वस्तुओं की दुकाने निर्धारित समयावधि के दौरान ही खुले तथा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्ण रुप से पालन सुनिश्चित कराया जाए। लिहाज़ा अगर दुकानदार नियमों की अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

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