हरिद्वार। जिले के पूर्व जिला सहायक निबंधक उमराव सिंह सैनी को कोर्ट ने एक लाख रुपये की रिश्वत देने के मामले में दोषी मानते हुए छह साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2013 का है। तब पूर्व अधिकारी को पुलिस सतर्कता की टीम ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में आज सजा सुनाई गई।
रिश्वत मांगने के आरोप में छह साल की सजा सुनाई
हरिद्वार। जिले के पूर्व जिला सहायक निबंधक उमराव सिंह सैनी को कोर्ट ने एक लाख रुपये की रिश्वत देने के मामले में दोषी मानते हुए छह साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2013 का है। तब पूर्व अधिकारी को पुलिस सतर्कता की टीम ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में आज सजा सुनाई गई।