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साकेत कोर्ट का नवनीत कालरा को बड़ा झटका , कि जमानत याचिका खारिज

he Saket court of Delhi has slammed businessman Navneet Kalra in connection with the seizure of oxygen equipment required to treat Kovid-19 patients. The court on Thursday refused to grant anticipatory bail to businessman Navneet Kalra. These oxygen devices were recovered from several restaurants in the national capital, including 'Khan Chacha'. While giving the order, Additional Sessions Judge Sandeep Garg said that the application is rejected. Let me tell you that the court on Wednesday reserved its verdict on the anticipatory bail plea of ​​businessman Navneet Kalra, accused in the case of oxygen cylinder black marketing. After hearing the arguments of the defense and government side, Additional Sessions Judge Sandeep Garg of Saket court said that they will give their verdict on Thursday. Also, the equipment is not black-sold, but is being sold and sold under the law itself. The government lawyer said that the accused have been absconding since the time of the incident and a large quantity of equipment has been recovered from their premises. The investigation of the case is going on, in which case the bail application should be rejected.

दिल्ली- कोविड -19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपकरणों को जब्त करने के संबंध में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने व्यवसायी नवनीत कालरा को झटका दिया है। कोर्ट ने कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। ये ऑक्सीजन उपकरण राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा अर्जी खारिज की जाती है।आपको बता दें कि अदालत ने ऑक्सीजन सिलिंडर कालाबाजारी के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला गुरुवार को सुनाएंगे।बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है।वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी घटना के समय से ही फरार है और उनके परिसरों से भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए है। मामले की जांच जारी है ऐसे में जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

 

 

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