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प्रदेश में कल से चलने लगेंगे सार्वजनिक वाहन, जारी हुई एसओपी

Dehradun - The unlock process has started in Uttarakhand from today. In such a situation, other public vehicles including bus, Vikram, auto and e-rickshaw will start running from Thursday i.e. tomorrow. At the same time, Transport Secretary Dr. Ranjit Kumar Sinha has given S.O.P. for public vehicles. has been issued. Let us tell you that the drivers of public vehicles will have to comply with the rules issued in S.O.P. All public vehicles in the state will now be operated with 100 percent passenger capacity. Bus, taxi cab, maxi cab, three wheeler auto, Vikram and e-rickshaw will operate on interstate and inter-district routes according to the seat capacity. Passengers cannot be taken by standing. All vehicle owners have also been instructed that they can charge fare only at the rate fixed by the State Transport Authority. – Sanitization will have to be done before and after every journey. The rules of social distancing, masks etc. will remain the same as the earlier SOPs. The rules for RTPCR negative report and Smart City Portal registration for those coming from outside states and going from plain districts to hill districts are the same as before. At the same time, registration on Smart City Portal will be necessary for bus operators and passengers to travel on inter-state and inter-district routes.

देहरादून – उत्तराखंड में आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । ऐसे में बृहस्पतिवार यानी कल से  बस, विक्रम, ऑटो व ई रिक्शा सहित अन्य सार्वजनिक वाहन भी चलने लगेंगे । वहीं परिवहन सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने सार्वजनिक वाहनों के लिए S.O.P. जारी कर दी है । आपको बता दें कि सार्वजनिक वाहन चालकों को S.O.P में जारी किए गए नियमों का अनुपालन करना होगा ।

– प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 फीसदी यात्री क्षमता के साथ किया जाएगा।
– अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा का संचालन सीट क्षमता के हिसाब से होगा। सवारियों को खड़ा करके नहीं ले जा सकते हैं।सभी वाहन स्वामियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह केवल राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दर पर ही किराया वसूल सकते हैं।
– हर यात्रा के पहले और बाद में सैनिटाइजेशन करना होगा। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क आदि के नियम पूर्व की एसओपी की भांति ही रहेंगे।
– बाहरी राज्यों से आने वालों और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण के नियम पूर्व की भांति ही हैं। वहीं, बस संचालन करने वालों और यात्रियों का अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय मार्गों पर यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी होगा।

 

 

 

 

 

 

 

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