आज से राजधानी दिल्ली में खुल गए पार्क और बार
जून तक बढ़ा दिया है। आज जहां पार्क खुलने के चलते लोगों ने अपने घरों से निकलकर पार्कों में बड़ी संख्या में योग किया वहीं आज दिल्ली के बार भी खुल जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पार्कों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए योग करने की छूट रही। हालांकि स्कूल-कॉलेजों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से रविवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक रेस्तरां 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ रात 8 की जगह 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बार का समय दोपहर 12 से रात 10 बजे तक होगा। एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी जारी रखी गई है। साप्ताहिक बाजार सड़क किनारे नहीं, स्कूल कैंपस या मैदान में ही लगाने की अनुमति होगी।
वहीं सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क और जिम खोलने की अनुमति अनलॉक-4 में भी नहीं मिली। दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसें, कैब-टैक्सी, ऑटो व अन्य सार्वजनिक वाहन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलते रहेंगे। निजी व सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी की सीमा लागू रहेगी। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बाजारों में जिलाधिकारियों को रैंडम कोविड जांच का निर्देश दिया गया है।
सरकारी दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।