भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत से कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा है।कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की है।अटॉनी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) के फैसले के बाद पाकिस्तान ने पिछले साल सीजे (समीक्षा एवं पुनर्विचार) अध्यादेश लागू किया, ताकि जाधव को कानूनी मदद मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया, भारत सरकार जानबूझ कर सुनवाई में शामिल नहीं हुई और पाकिस्तानी अदालत में मुकदमे पर आपत्ति जता रही है। भारत ने वकील पेश करने से भी इनकार कर दिया। कहा, यह संप्रभु अधिकारों के समर्पण करने जैसा है ।