उत्तराखंडकुमाऊंगढ़वाल

जाने उत्तराखंड में आने-जाने वालों के लिए क्या है, जरूरी गाइडलाइन

संवाददाता(देहरादून):  उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों की बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, एअरपोर्ट और सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि किसी में बुखार या बीमारी के कोई अन्य लक्षण मिले तो ऐसे लोगों की जांच जिला प्रशासन की ओर से करवाई जाएगी।सरकार की ओर से शनिवार देर रात अनलॉक-4 की संशोधित गाइडलाइन जारी की गई। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में आने वालों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।

व्यापार और परीक्षा के लिए आने पर क्वारंटाइन नहीं होगा सरकार की गाइड लाइन के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राज्य में बिजनेस परीक्षा, उद्योग या दूसरे कार्य से सात दिन से कम अवधि के लिए आता है तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। के दौरान ऐसे लोगों को अपने होम-स्ट की जानकारी देनी पड़ेगी। यही नहीं, घर का पता गलत होगा तो आपदा ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
बॉर्डर पर जांच को लेकर नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए गए ज्यादा अवधि के लिए आने 10 दिन का क्वारंटाइन यदि कोई व्यक्ति राज्य में सात दिन से अधिक अवधि के लिए आ रहा है तो संस्थागत और होम क्वारंटाइन रहना होगा। सेना और अर्द्धसैनिक बलों के मामले में क्वारंटाइन की अवधि 10 दिन की रहेगी।लेकिन, राज्य में आने से पूर्व रजिस्ट्रेशन राज्य के भीतर भी पंजीकरण जरूरी होगा।उतराखंड सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के भीतर एक से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए अब पहले की तरह स्मार्ट सिटी पोर्टलपर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पांच दिन बाद वापसलौटने पर भी जांच कराना जरूरी होगा।

राज्य सरकार के अफसरों को पांच दिन से अधिक की अवधि के बाद राज्य लौटने पर कोरोना जांच करानी अनिवार्य होगी। पांच दिन से कम समय के लिए राज्य से बाहर जाने के बाद लौटने वालों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति 5 दिन से अधिक अवधि के बाद राज्य में लौटता है तो दस दिन होम क्वारटाइन रहना होगा।

पर्यटकों के लिए दो दिन का पंजीकरण अनिवार्य राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए दो रात होटल में स्टे का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। उन्हें पंजीकरण के दौरान 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर, सीबी नेट, नेट या एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। की सीमा पर पैसे देकर एंटीजन जाव कराने की छूट होगी। यदि कोई व्यक्ति राज्य में प्रवेश के दौरान 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर, टूट, सीबीनेट या एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आता है तो होम क्वारंटाइन होने की जरूरत नही होगी। हालांकि, विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन के | रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें राज्य नियम भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होंगे।

वीआईपी को क्वारंटाइन से छूट जारी रहेगी नई गाइडलाइन के अनुसार, आधिकारिक दौरे, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, अन्य जज, सांसद और विधायक आदि लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश के दौरान क्वारंटाइन सेछूट मिलेगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों के स्टाफ को भी राज्य मेंआने पर क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं

 

 

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