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रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग का नोटिस , जवाब देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत

The High Court on Friday gave businessman Robert Vadra three more weeks to respond to the notice issued by the Income Tax Department. Also, the court said that the Income Tax Department can continue its assessment proceedings. However, he will not issue any final order. The Income Tax Department has issued a notice to Vadra in the income related matter. A bench of Justices Rajiv Shakadhar and Talwant Singh issued notice to the Income Tax Department on the plea of ​​Robert Vadra, asking him to present his case within four weeks. Vadra has challenged the notice issued by the Income Tax Department. Vadra has alleged in the petition that he is being acted against in a spirit of political vendetta. The next hearing of the case will now be on August 10.

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को तीन सप्ताह का और समय दे दिया। साथ ही न्यायालय ने कहा कि आयकर विभाग अपना आकलन कार्यवाही जारी रख सकता है। मगर, वह कोई अंतिम आदेश जारी नहीं करेगा।

आयकर विभाग ने वाड्रा को आय संबंधी मामले में नोटिस जारी किया है। जस्टिस राजीव शकधर और तलवंत सिंह की पीठ ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। वाड्रा ने आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। वाड्रा ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी।

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