नई दिल्ली। कार चलाने के दौरान मास्क पहनने के मामले पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के समक्ष कहा कि अप्रैल माह में कार चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया था और यह आदेश अब तक लागू है। दिल्ली सरकार ने यह जनकारी एक अधिवक्ता सौरभ शर्मा की याचिका पर दी। कार चलाने के दौरान मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने को अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने दिल्ली में चुनाैती दी थी।
सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश हुए फरमान अली मैग्रे ने इस बिंदु पर स्पष्ट जानकारी देने के लिए पीठ से दो सप्ताह का समय देने की मांग की। पीठ ने इस पर दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई सात जनवरी के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने इसके साथ ही इसी से संबंधित याचिकाकर्ता आदित्य कौशिक और दीपक अग्रवाल की याचिका को भी सात जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वहीं, सौरभ शर्मा की तरफ से पेश हुए जोबी पी वर्गीश ने अदालत को बताया कि चार अप्रैल के दिल्ली सरकार के आदेश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अकेले कार चलाने के दौरान मास्क की जरूरत नहीं है।
याचिका दायर कर सौरभ ने इसे मानसिक प्रताड़ना बताते हुए दिल्ली पुलिस से 10 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। सौरभ ने कहा कि वह जब नौ सितंबर को कार से अपने दफ्तर आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने बिना मास्क के कार चलाने को लेकर पांच सो रुपए का चालान कर दिया, जबकि कार पब्लिक प्लेस नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के तहत सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है न कि निजी कार में मास्क पहनना अनिवार्य है।