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देहरादून यातायात नियम तोड़े तो आरटीओ दफ्तरों में लगेगी क्लास |

देहरादून :अब सड़क पर वाहन चलाते वक्त अगर आपने नियम तोड़े तो न केवल चालान कटेगा और लाइसेंस निलंबित होगा बल्कि आरटीओ दफ्तर में आपकी क्लास भी लगेगी। परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरटीओ को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के तहत इस बात पर जोर दिया था कि नियम तोड़ने वालों को उसके नुकसान समझाने के लिए काउंसिलिंग होनी चाहिए। प्रदेश में अभी तक यह निर्देश लागू नहीं हो पाए थे। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।इसके तहत उन्हें कहा गया है कि वह सभी छह नियमों पर कार्रवाई करें। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही चालान काटें। उन्हें एक तिथि तय करके आरटीओ दफ्तर बुलाकर काउंसिलिंग की जाए। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

पांच फरवरी तक पूरी रिपोर्ट दें
परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी के मुताबिक, ऐसे चालकों की काउंसिलिंग की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई? उस अधिकारी ने कितनों की काउंसिलिंग की? काउंसिलिंग का सिलेबस क्या है? क्या कोई वीडियो भी दिखाई? कितनी कार्रवाई की? इन सभी की रिपोर्ट पांच फरवरी तक परिवहन आयुक्त को देनी होगी।

इन गलतियों पर मिलेगी डबल सजा 

– चौपहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट न पहनने पर
– दुपहिया चलाते वक्त हेलमेट न पहनने पर
– ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर
– शराब पीकर वाहन चलाने पर
– रेड लाइट तोड़ने पर
– मालगाड़ी में सवारियां ढोने पर

एक साल में हुई 1041 दुर्घटनाएं 

परिवहन आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बीते एक साल में प्रदेश में 1041 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 674 लोगों की मौत हुई जबकि 854 घायल हुए। इन दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने पर पाया गया कि अधिकतम एक्सीडेंट तेज गति में वाहन चलाने, सुरक्षा उपाय न करने की वजह से हुए हैं। लिहाजा, परिवहन विभाग इस दिशा में सख्ती दिखा रहा है।

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