दिल्ली

हाईकोर्ट के आदेश – ऑक्सीजन और सिलेंडर की कीमत तय करे दिल्ली सरकार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को आक्सीजन और इसके सिलेंडर की कीमत तय करने के साथ-साथ भविष्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवाओं की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र की रिपोर्ट पर विचार करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया है।

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) द्वारा ऑक्सीजन और उसके सिलेंडर की निर्धारित मूल्य का पालन सख्ती से पालन किया जाए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिया कि यह इस मुद्दे पर सभी हित धारकों के साथ बैठक करके सुमचित निर्णय लेगी।

उच्च न्यायालय ने सरकार को ऑक्सीजन और उसके सिलेंडर की कीमत तय करते समय उसके परिवहन लागत को भी ध्यान में रखने को कहा है। पीठ ने सरकार से कहा है कि निर्णय लेते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मूल्य तय करने से इसके आपूर्ति प्रभावित नहीं हो। इसके साथ ही न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मामले की अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

 

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