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प्रदेश में वाहन चालकों के लिए जारी हुई गाइडलाइन, पढ़े पूरी खबर

Dehradun: The period of Corona curfew has been extended till June 1 in the state. Under which the government has issued orders regarding public transport. At present, the 72-hour RTPCR negative report is mandatory for people moving from the plain districts of the state to the hilly districts, while some recently issued SOPs have some new guidelines. Guidelines issued as per SOP --- The operation of vehicles will be allowed on the basis of 50 percent of the seating capacity prescribed in the registration book of the vehicle within the state and on the interstate routes, but the fare will be recovered from the passengers by the operators of the vehicle at the rate determined by the State Transport Authority. 2. Before beginning each journey, after the completion of the journey, disinfection (sanitization) of the vehicle will be done, which includes good sanitization of the entrance of the vehicle, handrail, railing, steering gear lever, sito etc. 3 The face mask, globs will be used by the driver operator of the vehicle. 4 In case of inter-state and inter-district travel, hand sanitizer will be provided for each passenger entering / traveling in the vehicle along with thermal scanning as well as entry and exit of the vehicle. 5 Rules related to social distancing will be completely followed by the driver operator and the passengers. The vehicle driver operator and all the passengers traveling will be compulsory to download and use the Arogya Setu app on their mobile. 6 Masks will be used by every traveler traveling in Chahan. Consumption of betel leaf, tobacco, gutka and alcohol etc. will be prohibited while traveling. Spitting in the vehicle would be punishable. 7 In case of any symptoms of Kovid-19 being reflected in a passenger, the concerned driver will inform him of the nearest police station / health center. During the journey, the vehicle will be stopped at the scheduled stops. 8 In case of inter-state and inter-state travel, the concerned drivers, operators and passengers are expected to visit the Dehradun Smart City Ltd. website only after registering on http://smancitydehradun.uk.gov.in/ pravasi-registration Start All persons coming from 9 outlying states to Uttarakhand state (drivers, conductors and helpers of bus and taxi) will be allowed entry into the state with a maximum RT-PCR Negative Test Report of up to 72 hours in advance. Residents of 10 states who travel from Garhwal through Kumaon to the borders of Garhwal UP will not require a certificate of COVID test (RTIPCRRAT) but those travelers will be allowed to visit the state government's Smass City's epass web portal {http: // smartcity dairadun .uk.gov.in). It will be compulsory to have a negative report (RT-PCKRAT) for all travelers going to the mountainous areas from the plains of Dehradun, Haridwar, Pauri Garhwal, Nainital and Udhamsingh Nagar. Strict compliance will be ensured by the district administration at the district border check post.

देहरादून : प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है । जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन को लेकर सरकार ने आदेश जारी किए हैं । वर्तमान में राज्य के मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।वहीं हाल ही में जारी की गई एसओपी में कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए है ।

एसओपी के मुताबिक जारी किए गए दिशा निर्देश —

1.राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति होगी, लेकिन वाहनों के संचालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी।

2. प्रत्येक यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व एवे यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का कीटाणुशोधन (सैनिटाईजेशन) किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत वाहन के प्रवेश द्वार हैण्डिल, रेलिंग, स्टेयरिंग गियर लीवर, सीटो आदि का भली प्रकार सैनिटाईजेशन सम्मिलित है।

3 वाहन के चालक परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जायेगा।

4 अन्तरर्राज्यीय एवं अन्तर जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश / यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का थर्मल स्केनिंग के साथ-साथ वाहन के प्रवेश एवं निकास द्वारा  हैण्ड सैनिटाईजर की व्यवस्था भी की जायेगी।

5 वाहन चालक परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।वाहन चालक परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसक उपयोग करना अनिवार्य होगा।

6.चाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग किया जायेगा। यात्रा करते समय पान, तम्बाकू गुटका एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा। वाहन में थूकना दण्डनीय होगा।

7. किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होने पर सम्बन्धित वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने / स्वास्थ्य केन्द्र को दी जायेगी।यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जायेगा।

8.अन्जर्राज्यीय एवं अन्तरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के वेबसाईट http://smancitydehradun.uk.gov.in/ pravasi-registration पर पंजीकरण करने के उपरान्त ही यात्रा प्रारम्भ करें।

9.बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

10.राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RTIPCRRAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smary City के epass web portal {http://smartcity dairadun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

11. जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु (RT-PCKRAT) नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

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