उत्तराखंडगढ़वालदेहरादून

उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी, बैठा सकेंगे 50% सवारी, ये हैं शर्तें !

देहरादून : उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह भी साफ किया है कि वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बिठाएं। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सार्वजनिक वाहनों में प्रतिबंधों के अधीन संचालन के लिए गाइडलाइन की गई है जारी इसके तहत सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा आदि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई है साफ कहा गया है कि वाहन में निर्धारित क्षमता से 50% यात्रियों का ही बहन किया जाए प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का सैनिटाइजेशन किया जाए।

ये दिशा निर्देश जारी

वाहन में निर्धारित क्षमता से 50% यात्रियों का ही बहन किया जाए प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का सैनिटाइजेशन किया जाए।

इसके अंतर्गत वाहन के प्रवेश द्वार हैंडल रेलिंग स्टीयरिंग गियर लीवर सीटों का भली-भांति सैनिटाइजेशन सम्मिलित है।

वाहन के चालक परिचालक द्वारा अनिवार्य रूप से फेस मास्क और फेस शिल्ड का उपयोग किया जाएगा और यथासंभव ग्लब्स का प्रयोग किया जाए।

वाहन के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। वाहन चालक परिचालक और यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन किया जाए।

वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क प्रयोग किया जाएगा। बिना मास्क के किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

वाहन में यात्रा करते समय पान तंबाकू गुटखा व शराब आदि का सेवन नहीं किया जाए. वाहन में या बाहर सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय होगा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
google.com, pub-3499213414506936, DIRECT, f08c47fec0942fa0