देहरादून – व्यापारियों के विरोध के चलते तीरथ सरकार ने जारी की गई S.O.P में संशोधन कर दिया है । राज्य सरकार दारा किए गए इस संशोधन में खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड, दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स और चश्मे की दुकानेंह, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें, बर्तन की दुकानें, होजरी इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की दुकानें वेब डिजाइनिंग हार्डवेयर पेंट्स, सैनिटरी स्टोर, कारपेंटर, फर्नीचर की दुकानें 8 जून और 11 जून को सुबह 8:00 से 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। इसी के साथ मालवाहक वाहनों को सभी सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी और समस्त होलसेलर रिटेलर दुकानों के गोदामों के सामान की भी लोड करने उतारने की दैनिक रुप से (24 X7) अनुमति है।
दरअसल बीते रविवार को उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ़्यू की अवधि को बढ़ाते हुए नई S.O.P जारी की गई थी । लेकिन इस नयी S.O.P से देहरादून के व्यापारी काफी नाराज नजर आ रहा था । जिसके चलते तीरथ सरकार ने S.O.P में संशोधन किया है ।