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पुलिस उपमहानिरीक्षक नीरु गर्ग  ने की अहम बैठक, कोरोना की मद्देनजर, दिए जरुरी दिशा निर्देश

Dehradun - Necessary guidelines were given by organizing all SSP / SP, Addl Sp, Co of Garhwal region through video conferencing for strict compliance of Kovid curfew including prevention of Deputy Inspector General of Police, Neeru Garg Kovid. Necessary instructions given in the meeting - In view of the increasing cases of Corona infection, directed all the officials present in the seminar to ensure strict compliance of Kovid instructions and Kovid curfew seriously. ▪️ It is seen that social distancing is not being followed while buying shops, shops and vegetables, fruits in mohallas, it is not possible to prevent Kovid infection. During this time, Kovid curfew social distancing and face mask should be ensured. ध्यक्ष The Station Head / Outpost in-charge will be on checking / excursion in their respective areas, in addition to the stipulated time, the people opening the shop should be ensured to be acted upon as per rules. Small shops of street neighborhoods / colonies are also opening shops at extra time, action should be taken against such shopkeepers if there is any negligence by any police station / out-of-charge in compliance of the Kovid curfew Action will be taken against the concerned if unnecessary movement of people in the area is seen.

देहरादून – जिले की पुलिस उपमहानिरीक्षक नीरु गर्ग कोविड की रोकथाम  सहित कोविड कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराये जाने के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल परिक्षेत्र के सभी  SSP/SP, Addl Sp, Co के साथ गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

बैठक में दिए गए आवश्यक निर्देश —

कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकरणों के दृष्टिगत गोष्ठी में मौजूद समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गम्भीरता से कोविड -निर्देशों एवं कोविड कर्फ्यू का कड़ाई से पालना कराना सुनिश्चित करें।

यह देखने मे आ रहा है कि, मौहल्लों में ठेली,दुकानें खुलने व सब्जी,फल खरीदते समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, इससे कोविड संक्रमण की रोकथाम सम्भव नहीं है। इस दौरान कोविड कर्फ्यू सोशल डिस्टैंसिंग एवं फेस मास्क का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी  अपने-अपने क्षेत्रों में चेकिंग/भ्रमण पर रहेंगे निर्धारित समय के अतिरिक्त दुकान खोलने वाले व्यक्तियों  पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। गली मोहल्ले/कॉलोनियों की छोटी-छोटी दुकानों द्वारा भी अतिरिक्त समय मे दुकाने खोली जा रही है ऐसे दुकानदारों के  विरुद्ध कार्यवाही की जाए यदि किसी थाना/चौकी प्रभारी द्वारा कोविड कर्फ्यू का अनुपालन कराये जाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है अथवा उस क्षेत्र में लोगों का अनावश्यक आवागमन दिखने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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