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वनमंत्री हरक को कोर्ट ने सुनाई 3 माह की सजा

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह को रुद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 3 माह की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2012 के चुनाव का है,, हालांकि सजा के बाद ही हरक को कोर्ट से जमानत दे दी गई साथ एक अन्य आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया गया है। हरक सिंह रावत के खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में उन्हें भी दोषमुक्त कर दिया गया है। रावत पर एक हजार का जुर्माना भी लगाया गया जिसे उन्होंने अदालत में अदा कर दिया। मामला वर्ष 2012 के चुनाव के दौरान का है आचार संहिता के उल्लंघन में संबंधित चुनाव अधिकारी ने उनके खिलाफ याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज कराया था इसमें कहा गया था कि हरक ने विधि विरुद्ध जमावड़ा किया इसके तहत धारा 143 में उन्हें दोषी पाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहजाद अहमद वाहिद ने उन्हें 3 माह की सजा सुनाई साथ ही एक हजार का जुर्माना भी लगाया विधि विरुद्ध गठित अपराध धारा 147 और सरकारी कार्य में बाधा डालने धारा 353 में हरक सिंह रावत को दोष मुक्त कर दिया उनके साथ ही आरोपी बनाए गए वीर सिंह बुडेरा को न्यायालय ने तीनों ही मामलों में दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाने के बाद भी हरक सिंह को कोर्ट से जमानत दे दी गई।

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