देहरादून – कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तराखंड राज्य में कोरोना कर्फ्यू पहले से ही लागू था । वहीं अब इस कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है । आपको बता दें कि अब इस अवधि को 18 मई तक कर दिया गया है । गौरतलब है कि रविवार की शाम उत्तराखंड शासन की ओर से कर्फ्यू को बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं । शासन के आदेश अनुसार 11 मई सुबह 6:00 से 18 मई सुबह 6:00 बजे तक प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा ।
वही सोमवार की सुबह यानी कि 10 मई की सुबह 6:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी । देहरादून में जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मई सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू के मौजूदा आदेश जारी रहेंगे । वही कल दोपहर 1:00 बजे तक फल सब्जी दूध मांस मछली और आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी लिहाजा उसके बाद 18 मई तक कर्फ्यू रहेगा वही कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा में छूट जारी रहेगी ।