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उत्तराखंड में 15 जून तक बढ़ाया गया “कोरोना कर्फ़्यू” शासन की ओर से जारी हुई S.O.P

Dehradun - The level of corona in Uttarakhand is continuously decreasing but the state government is no longer in the mood to lax in the state, in this episode, today the period of "Corona Curfew" in the state has been again extended till June 15. Let us tell you that on behalf of the government, a new S.O.P has also been issued, extending the period of "Corona Curfew" in the state.

देहरादून – उत्तराखंड में कोरोना का स्तर लगातार घट रहा है लेकिन राज्य सरकार अब प्रदेश में जरा भी ढिलाई बरतने के मूड में नही है इसी कड़ी में आज प्रदेश में “कोरोना कर्फ़्यू”  की अवधि को फिर से बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है । आपको बता दें कि शासन की और से प्रदेश में “कोरोना कर्फ़्यू” की अवधि को बढ़ाते हुए नई S.O.P भी जारी कर दी गई है ।इसके साथ ही कोविड कर्फ्यू कुछ रियायतों के साथ अब आठ तारीख सुबह छह बजे से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी जारी दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की स्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकता के मुताबिक अपने स्तर से आदेश जारी कर सकेंगे।

शासन की ओर जारी की गई S.O.P

1.राज्य में COVID Curfew दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।

2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपनेस्तर से आदेश जारी करेंगे।

  1. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1″ & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
  2. COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए COVID Curfew अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR Negative Test/USOMA/792(2020) Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
  1. शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं
  2. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year) Nursing classes (3rd Year) only will continue, राज्य / राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।
  3. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
  4. समस्त सामाजिक / राजनीतिक / खेल गतिविधियों / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक स other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहे ।
  5. .बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्ति को 72 घंटे के पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा । इसके साथ ही उन्हें उत्तराखंड आने से पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण भी कराना होगा
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