देहरादून : वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही । जी हां अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के फिटनेस सहित परमिट की वैधता समाप्त हो गई हो या फिर समाप्त होने वाली हो तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि वाहन के ऐसे दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने अगामी 30 सितंबर 2021 तक मान्य कर दिया है । उक्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने भी अधिसूचना जारी कर दी है गौर करने वाली बात यह है कि इससे कई लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी ।
आपको बता दें, कि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है । केंद्र सरकार ने पहले इस वैधता को 30 जून तक किया था वही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरकार ने इसकी तारीख फिर से बढ़ा दी है । कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि सरकारी दफ्तरों में भीड़ ना बढ़े, इसलिए सरकार ने वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता को आगामी 30 सितंबर तक मान्य कर दिया है ।