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केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया , वाहन मालिकों को मिली राहत

Dehradun: A relief news is coming out for the vehicle owners. Yes, if the validity of your driving license and permit including fitness of the vehicle has expired or is about to expire, then you do not need to worry because the government has validated the validity of such documents of the vehicle till the next 30 September 2021. Have given . According to the above information, after issuing the advisory by the Central Government, the Transport Department of Uttarakhand has also issued a notification. Let us tell you that the validity of documents of vehicles is continuously being extended by the central government. The central government had earlier extended this validity till June 30, in view of the increasing infection of Corona, now the government has extended its date again. To prevent the spread of corona infection, the government has taken this decision so that there is no crowd in government offices, so the government has validated the validity of other documents including driving licenses of vehicle owners till September 30.

देहरादून : वाहन मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही  । जी हां अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के फिटनेस सहित परमिट की वैधता समाप्त हो गई हो या फिर समाप्त होने वाली हो तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि वाहन के ऐसे दस्तावेजों की वैधता को सरकार ने अगामी 30 सितंबर 2021 तक मान्य कर दिया है । उक्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने भी अधिसूचना जारी कर दी है गौर करने वाली बात यह है कि इससे कई लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी ।

आपको बता दें, कि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है । केंद्र सरकार ने पहले इस वैधता को 30 जून तक किया था वही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरकार ने इसकी तारीख फिर से बढ़ा दी है । कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि सरकारी दफ्तरों में भीड़ ना बढ़े,  इसलिए सरकार ने वाहन स्वामियों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता को आगामी 30 सितंबर तक मान्य कर दिया है ।

 

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