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कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, आदेश हुए जारी !

देहरादून : कैबिनेट सचिव, भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग आहूत की गयी, जिसमें उनके द्वारा वर्तमान में देश भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate Behavior जैसे कि मास्क पहनना (Wearing Mask) तथा सामाजिक दूरी (Social Distancing) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिसअ अधीक्षकपुलिस अधीक्षकों को कृपया निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि COVID Appropriate Behaviorका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005, EpidemicD DiseasesAct-1897. पुलिस एक्ट तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गतका र्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

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