दिल्ली

साकेत कोर्ट का नवनीत कालरा को बड़ा झटका , कि जमानत याचिका खारिज

दिल्ली- कोविड -19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपकरणों को जब्त करने के संबंध में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने व्यवसायी नवनीत कालरा को झटका दिया है। कोर्ट ने कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। ये ऑक्सीजन उपकरण राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा अर्जी खारिज की जाती है।आपको बता दें कि अदालत ने ऑक्सीजन सिलिंडर कालाबाजारी के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला गुरुवार को सुनाएंगे।बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है।वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी घटना के समय से ही फरार है और उनके परिसरों से भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए है। मामले की जांच जारी है ऐसे में जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
google.com, pub-3499213414506936, DIRECT, f08c47fec0942fa0