राजधानी दिल्ली में निजी एंबुलेंस वाले अब नहीं वसूल सकेंगे मनचाहा किराया
दिल्ली में निजी एंबुलेंस चालक अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने एंबुलेंस की अधिकतम दरें घोषित कर दी हैं।निजी एंबुलेंस सेवा देने वालों को उन दरों का पालन करने का निर्देश दिया है। इस बाबत बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली में निजी एंबुलेंस के लिए जो नई दरें लागू की हैं उनके तहत सामान्य एंबुलेंस यानी पेशेंट ट्रांस्पोर्ट एंबुलेंस के लिए शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 100 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है।
इसी तरह बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के लिए शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए 2 हजार रुपए और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 100 रुपए दर निर्धारित की गई है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस के लिए शुरुआती 10 किलोमीटर पर 4000 रुपए देने होंगे और इसके बाद हर किलोमीटर पर 100 रुपए चार्ज लगेगा।
दिल्ली में पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए है जहां निजी एंबुलेंस चालकों ने थोड़ी सी ही दूरी के लिए मरीज के परिजनों से निर्धारित दरों के मुकाबले कई गुना पैसे लिए हैं। एंबुलेंस चालकों की इस मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। जो एंबुलेंस चालक व कंपनियां इन मानकों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।