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उत्तराखंड से बड़ी खबर : एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर लगेगा इतना जुर्माना, खानी पड़ेगी जेल की हवा

देहरादून: राज्य के यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए यातायात निदेशक केवल खुराना द्वारा जनपदों को राज्य की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश दिये गये।

उन्होंने कहा कि कुछ वाहन चालकों द्वारा यातायात में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है जोकि किसी के जीवन के लिए काफी घातक हो सकता है। एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वालों के लिए एम.वी. एक्ट में धारा 194 ई के अन्तर्गत 10000 रुपये जुर्माने या छह माह तक के कारावास या दोनों का प्रावधान भी है। ऐसे मामलों को काफी गम्भीरता से लेते हुए वाहन चालकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अगर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की सूचना मिलती है तो ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। चौराहों, तिराहों पर यातायात व्यवस्था के लिए नियुक्त पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाए ताकि प्रत्येक परिस्थिति में एम्बुलेंस वाहनों को मार्ग प्रशस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस बल को बेहतर बनाने के लिएजनपद देहरादून में रोड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड एक्सीडेंट इनवेस्टीगेशन प्रशिक्षण 13 से 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यातायात निदेशालय द्वारा आम लोगों के लिए उत्तराखंड ट्रेफिक आइ एप बनवाया गया है। जिसका उद्देश्य यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

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