ज्योती यादव,डोईवाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रेडियन्ट पब्लिक स्कूल डोईवाला, जिला देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता सिविल जज/जूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल वशिष्ठ ने छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रेडियन्ट पब्लिक स्कूल डोईवाला, जिला देहरादून में छात्र-छात्राओं को कानूनी अधिकार एवं हितों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता सिविल जज/जूडिशियल मजिस्ट्रेट विशाल वशिष्ठ ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को उनके कानूनी हितों एवं अधिकार का लाभ प्रदान करती है। समाज में होने वाले किसी भी अपराध को सहना एवं देखकर अनदेखा करना भी विधि विरूद्ध है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को कारित करता है तो उसके विरूद्ध सही समय पर कार्यवाही की जानी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी आपराधिक गतिविधियों को बढावा दे रहा है ऐसे में छात्र-छात्राओं के सोशल मीड़िया में किसी भी तरह से प्रतिभाग करने पर सुरक्षित कदम बढ़ाने आवश्यक है।
प्रबन्धक रामेश्वर लोधी ने कहा कि स्कूल में आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों से रूबरू कराने के लिए समय-समय पर जागरूकता षिविर आयोजित किये जाने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर सभी छात्र-छात्राएं अपने हितों के लिए आवाज उठा सकें।
सहायक अभियोजन अधिकारी सुमित दक्ष एवं अधिवक्ता मनीष धीमान ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक न्यायालय में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है जिनके माध्यम से जरूरत मंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
उप निरीक्षक ईश्वर सैनी ने कहा कि छात्र-छात्राओं को विधिक जागरूकता अपनाकर जरूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य अजय गुप्ता, नगीना रानी, अधिवक्ता वियोम गोयल, विजय भण्डारी, राहुल बिष्ट, अनिरूद्ध सिंह, आशुतोश लोधी, सुभाष तिवारी, सुन्दर लोधी आदि उपस्थित रहे।