अंतरराष्ट्रीयदेश
आज से खुलेंगे हाॅल, स्कूल और स्विमिंग पूल, इन बातों का रखना होगा ध्यान
संवाददाता(देश): कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लाॅकडाउन में सिलसिलेवार पांबदियां हटाई जा रही है। सरकार ने अनलाॅक-5 में कुछ और ढील दी है। 15 अक्टूबर से देश में स्कूल, सिनेमा हाॅल मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क,स्विमिंग पुल फिर से खोले जा रहे है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलाॅक-5 के लिए दिशा- निर्देंश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे। इसमें मंत्रालय ने स्कूल, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी थी। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज से आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आंएगे? किन दिशा-निर्देंश का आपको पालन करना होगा? आइए इन सभी के जवाब हम आपको देते है।
स्कूल खोलने की मंजूरी मिली
- केंद्र सरकार पे स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा।
- केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी प्यापक दिशा-निर्देंशों के मुताबिक , सभी स्कूलों में शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी।
- छात्रों की उपस्थिति में ढील दी जाएगी और तीन सप्ताह तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। छात्रों के माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
- दिल्ली और महाराष्ट्र समेत अधिकांश राज्यों ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है।
- पंजाब ने 15 अक्टूबर और उत्तर प्रदेश ने 19 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है।
सात महीने बाद खुलेंगे सिनेमा मल्टीप्लेक्स
- कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खूल सकेंगे।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा।
- हालांकि, यहां सामाजिक दूरी और कोरोना बचाव संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
- अगर आप परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखना चाहें, तो बता दें कि सिनेमाघर में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है।
महीनों बाद जा सकेंगे मनोरंजन पार्क
- केंद्र ने मनोरंजन पार्कों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। दिशा- निर्देंशों के मुताबिक, पार्कों में लगे उपकरणों को बार-बार सेनिटाइज करना होगा।
- पार्क में जाने के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- पार्कों को खोलने से पहले और शाम को बंद करने के बाद सेनिटाइज करता होगा। इन पार्कों में स्विमिंग पूल बंद रहेगें।
- इसके अलावा पार्क अथोंरिटी को परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा ताकि पीक आवर्स में भीड़ जमा होने से रोका जा सके।
स्विमिंग पूल
- खेल मंत्रालय के एसओपी के मुताबिक, एक ओलंपिक साइज पूल में 20 तैराकों को एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित किया जा सकता है।
व्हीं तैराकों को स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देंश दिए गए है। - सभी तैराकों को कोरोना जांच रिपोर्ट देनी होगी।
- कोविड-19 टास्क फोर्स प्रत्येक प्रशिक्षण कंेद्र की निगरानी करेगी।