26 जनवरी और लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी लक्खा सिधाना को दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने सिधाना को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है।
आरोपी सिधाना की ओर से पेश हुए वकील जसदीप ढिल्लों ने कहा कि वह जांच में शामिल हुए थे और जांच एजेंसी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक पंकज भाटिया ने सिधाना की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि सिधाना ने प्रदर्शनकारियों को लाल किले में आमंत्रित किया था और इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हालांकि, सिधाना ने गणतंत्र दिवस की हिंसा में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।
गौरतलब है कि 26 जनवरी को तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान उनकी पुलिस से भिड़त हो गई थी। वहीं भारी संख्या में किसान लाल किले में घुस गए थे और वहां एक गुंबद पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।