देहरादून – चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है । आपको बता दें, कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में होने वाली चार धाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक के लिए रोक लगा दी है । इसके साथ ही न्यायालय ने पर्यटन सचिव के मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है ।
जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत सपथपत्र दाखिल करने को कहा। वहीं न्यायालय ने चारधाम की तैयारीयों की जानकारी देने के साथ ही , उनके द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों की जानकारी देने की बात कहीं है ।वहीं चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या की जानकारी लेते हुए उच्च न्यायालय ने ये सवाल भी पूछा कि चारधान यात्रा के दौरान मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं ? ऐसे में याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले साल यानी 2020 में चारधाम में 3 लाख 10 हजार 568 श्रद्धालु दर्शन में गए थे, लेकिन इस बार कोरोना की स्थिति ज्यादा भयानक है जिसको देखते हुए सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने की जरूरत है।