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सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक, लिये गये 12 अहम निर्णय , जानने के लिए यहां पर क्लिक करें

Dehradun - A cabinet meeting was held today at the secretariat in the capital Dehradun. Important decisions were taken in the meeting which started at 11 am. At the same time, information about 12 important decisions taken in the cabinet was given by government spokesman Subodh Uniyal. The 12 important decisions taken in the cabinet are as follows - 1. Hemkund Saheb, Ghangharia, Lokpal temple under the eco-sensitive zone of flowers valley, under the revised proposal, the proposal will be sent again to the Government of India as a region without population. 2. Under the Noise Pollution Regulation Control 2000, fines have been provided in various areas of the state in residential, industrial, commercial and quiet areas. Under this, damage of 01 thousand will be taken for the first violation, 05 thousand for the entertainment operator, 10 thousand for the hotel operator and 20 thousand for the mining. 3. An amount of Rs. 01 crore was given to the MLAs for Kovid. The limit of expenditure of 25 lakhs in remote areas has been removed at one time, which will help in getting medical facilities in remote areas. Apart from this, exemption of Procurement Rules to be given to Health Department will also apply to it. 4. Echo Park, Narendra Nagar, Muni ki Reti, will be run in the society model. Himalayan Ecology Reforms Biodiversity Livelihood Promotion Institute (Herbal) will be the governing body whose chief guardian will be the Chief Minister, Forest Minister will be the guardian and the regional MLA will be the co-patron. Apart from this, the Chief Conservator of the Managing Committee, Additional Chief Secretary and ex-officio Chairman, Head of the Department of Forests and the Chief Conservator of Forests and Forest Officer, Public Representative will be its members. 5. Service rules of Revenue Council, Review Officer, Assistant Review Officer were promulgated. 6. The vacant land of the old tehsil in Ramnagar will be given free of cost for the construction of multi-storey parking. 7. Swami Vivekananda Health Society will be exempted from stamp duty to purchase 2.4 hectares of land in the National Health Mission Bhatwadi. The amount of which is 12 lakh 68 thousand 750. 8. The Haridwar Medical College has been estimated to cost Rs. 538.40 crores for the technical testing cost of construction work costing Rs. 325 crores to be built in Jagjitpur under the Central Assistance Scheme of 90: 10 ratio. For this, 25 crore has been released by the Central Government, the proportion will increase in the state. 9. Financial and administrative powers will be given to the Principal who works on contract basis in Haridwar, Pithoragarh, Rudrapur Medical College with the intention that joint signature of Finance Controller will be with them. 10. The MRI machine to be given to Mela Hospital Haridwar has been allowed to be brought from Delhi with the intention of first obtaining permission from the Central Government. 11. In view of Kovid, 02 kg sugar per card will be given at the rate of Rs 25 / kg for 03 months (June, July, August) under National and State Food Scheme. 12. Technical testing approval for work up to Rs. 2 crore in water life mission will now be allowed through district level review instead of governance.

देहरादून – राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में आज कैबिनेट बैठक हुई । सुबह 11 बजें शुरु हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए ।वहीं कैबिनेट में लिये गये 12 अहम निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता  सुबोध उनियाल की ओर से दी गई ।

कैबिनेट में लिये गये 12 अहम निर्णय कुछ इस प्रकार है —

  1. फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मन्दिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा।
  2. ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिये 01 हजार, मनोरंजन संचालक के लिये 05 हजार, होटल संचालक के लिये 10 हजार औद्योगिक एवं खनन के लिये 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी।
  3. कोविड के लिये विधायकों को 01 करोड़ रूपये की धनराशि दी गयी थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।
  4. ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जायेगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे, वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।
  5. राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी।
  6. रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिये निःशुल्क दिया जायेगा।
  7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 है।
  8. हरिद्वार मेडिकल कालेज 90ः10 के अनुपात की केन्द्र सहायतीत योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रूपये आंकलित की गयी है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी।
  9. हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर मेडिकल कालेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जायेगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे।
  10. मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एम.आर.आई मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गयी है कि पहले केन्द्र सरकार से अनुमति ले ली जाये।
  11. कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिये 02 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रू./किलो की दर से दिया जायेगा।
  12. जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे।
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