उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट ने अयोग्य करार देते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 15 जून को ही पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने दिए उत्तराखंड आयुर्वेद विवि के कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश।
उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट ने अयोग्य करार देते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 15 जून को ही पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।